सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह का मुकदमा खारिज करने का आदेश दिया है।

विनोद दुआ का कहना था कि यूट्यूब चैनल में केंद्र सरकार की आलोचना करने और सरकार पर सवाल उठाने के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग यह कहते हुए ठुकरा दी है कि अनुभवी पत्रकारों पर राजद्रोह केस दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट जज वाली कमिटी से मंजूरी ली जाए।
बता दें की वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर भाजपा के एक स्थानीय नेता ने एफआईआर दर्ज कराई थी।



















