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Delhi Unlock – All Malls, Cinema Halls, Restaurants’ to Reopen Today – Details Inside

दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, मॉल,सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट को रात 8:00 बजे तक खोलने की मिली अनुमति आज से राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अनलॉक की प्रक्रिया में और छूट देते हुए यह साफ कहा है … Read more

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दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, मॉल,सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट को रात 8:00 बजे तक खोलने की मिली अनुमति

आज से राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अनलॉक की प्रक्रिया में और छूट देते हुए यह साफ कहा है की अनलॉक में संक्रमण बढ़ा या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो फिर से लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अगर केस नहीं बढ़ते हैं तो मार्केट और रेस्टोरेंट आगे भी चालू रखेंगे।

क्या क्या खुलेंगे:

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  • निजी दफ़्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
  • बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं
  • रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे
  • सम विषम सोमवार से खत्म हो जाएगा।
  • सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।
  • पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
  • साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति है लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति
  • शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
  • धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी
  • 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे 
  • ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत

क्या क्या होंगे बंद:

  • सोमवार सुबह पांच बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे
  • सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। 
  • सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। 
  • स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे।
  • एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे।
  • सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
  • मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी।
AK
Author: AK

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