RG Kar Doctor Rape-Murder Case: Sanjay Roy Sentenced to Life Imprisonment
आरजी कर रेप हत्या केस मामले में सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बीते 18 जनवरी को अदालत ने संजय रॉय को दोषी पाया था और सोमवार को उसके खिलाफ सजा का ऐलान किया है।
कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई के वकील ने अदालत से मृत्युदंड की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान जज ने दोषी संजय रॉय से क्या कहा?
सियालदह कोर्ट के जज ने आरजी कर रेप-हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषी संजय रॉय से कहा कि मैंने पिछले दिन बताया था कि तुम पर क्या आरोप लगाए गए हैं और तुम्हारे खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं। इस पर आरोपी संजय ने जज से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, न रेप और न ही हत्या। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आपने सब कुछ देखा है। मैं निर्दोष हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए।
आरजी कर बलात्कार मामले पर संजय रॉय को किन किन धाराओं में ठहराया गया दोषी?
संजय रॉय को डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और गला घोंटकर उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया।
जिन आरोपों के तहत संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है, उनमें न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जबकि अधिकतम मृत्युदंड हो सकता है।
बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) के तहत कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है।
धारा 66 (पीड़ित की मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहने के लिए सजा) में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मृत्युदंड।
बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) में अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
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Author: AK
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