
राजधानी देहरादून में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। सबसे खास बात यह रही कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी दी गई। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया था। जिस पर मंत्रिमंडल ने निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।जिसमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है।कैबिनेट बैठक में डोईवाला की तृतीय श्रेणी की नगर पालिका को अपग्रेड कर प्रथम श्रेणी का दर्जा दे दिया गया। बताया गया कि नगर पालिका से नगर निगम बनाई गई पालिकाओं में सीमा विस्तार नहीं किया जाएगा। निकायों के नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत ओबीसी आरक्षण नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया। पहाड़ों में पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए नीति में आवश्यक संशोधन किया गया है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। आज कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त , ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी।उत्तराखंड खनन (अवैध खान, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किए जाने के लिए एक मुश्त योजना (वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुनः लागू किए जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई। उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन के लिए कुल सात पदों के सृजन को मंजूरी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी। उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2024) को मंजूरी। इसके अंतर्गत दो लाख से पांच लाख तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश किए जाने के संबंध में निर्णय। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किये जाने के संबंध में मंजूरी। विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग, सूचना प्रद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रद्योगिकी अनुभाग-2 के अंतर्गत संचालित स्वयतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद (u-cost) में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में छह पद फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया गया है। पहाड़ में पर्यटन उद्योग को मिलेगी सब्सिडी। नीति में संशोधन किया गया।
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Author: AK
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