गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून, अवहेलना करने वाले लोगों को देना होगा 3 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी राज्य में लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है और15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। इसके बाद अब गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस कानून को लेकर साफ कहा है की इसे राज्य में लागू करने के पीछे का मकसद यह है कि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित ना करवा सके।
बता दें की इस कानून के लागु होने के बाद लव जिहाद कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है।
लव जिहाद कानून के मुताबिक, धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ हीं अगर धर्म छिपाकर नाबालिग से शादी की तो सात साल की सजा या तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तीन लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा का प्रावधान है।
Author: AK
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