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Gujarat: Love Jihad Law to be implemented from June 15

Gujarat: Love jihad law to be implemented from June 15

गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून, अवहेलना करने वाले लोगों को देना होगा 3 लाख का जुर्माना

Gujarat: Love jihad law to be implemented from June 15

उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी राज्य में लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है और15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। इसके बाद अब गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस कानून को लेकर साफ कहा है की इसे राज्य में लागू करने के पीछे का मकसद यह है कि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित ना करवा सके।

बता दें की इस कानून के लागु होने के बाद लव जिहाद कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है।

लव जिहाद कानून के मुताबिक, धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ हीं अगर धर्म छिपाकर नाबालिग से शादी की तो सात साल की सजा या तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तीन लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा का प्रावधान है।

AK
Author: AK

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