15 तारीख से खुलने वाले सिनेमाघरों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

देश में लगभग सात महीनों से बंद पड़े सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स अब 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोविड19 के संक्रमण को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने वीडियो संदेश के माध्यम से यह बताया कि बैठने की क्षमता के आधी यानी 50% के साथ सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी।
क्या हैं दिशा निर्देश
सिनेमा घरों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा।
थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। यह अरेंजमेंट टच फ्री मोड में करने की कोशिश करें।
एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही एंट्री देनी होगी।
जो लोग कोरोना दिशानिर्देशों को न मानें, उनसे सख्ती से पेश आने की निर्देश।
बैठने की व्यवस्था
सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता नहीं रखी जाएगी।
एक सीट छोड़कर ही होगी बुकिंग।
बाकी सीटों पर नॉट टू बी ऑक्यूपाइड लिखना होगा। ऐसी सीटों पर या तो टेप लगाना होगा या फिर मार्कर लगाने होंगे।
एक के पीछे एक व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा।
खाली सीटों के पीछे वाली सीट बुक होगी।
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अंदर क्या होंगे नए नियम:
सिर्फ पैक्ड फूड की ही इजाजत होगी।
पहले से ज्यादा काउंटर रखने होंगे।
ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना होगा।
हॉल के अंदर फूड और बेवरेजेस की डिलीवरी नहीं होगी।
लोग कतार में अंदर-बाहर जाएं, इसके लिए इंटरवल का वक्त बढ़ाया जा सकता है।
एक्सेस प्वाइंट्स, ऑनलाइन सेल्स प्वाइंट, लॉबी और वॉशरूम जैसे एरिया में लोगों को संक्रमण से बचने के तरीके बताने की व्यवस्था करनी होगी।
दो शो के बीच का वक्त अलग-अलग होगा।
एक शो खत्म होने और दूसरा शुरू होने का एक ही वक्त नहीं रखा जा सकता।
एक शो खत्म होने पर लोगों को उनकी सीटों की कतार के हिसाब से बाहर निकाला जाएगा ताकि सामाजिक दूरी रहे।
एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा, फिर दूसरे शो के लिए लोग आकर बैठ सकेंगे।
कोई व्यक्ति पॉजिटिव मिले तो पूरे परिसर को डिसइन्फेक्ट करना होगा।
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में क्या होंगे बाकी के इंतजाम :
शो से पहले और बाद में और इंटरवल से पहले और बाद में कोरोना अवेयरनेस पर एक मिनट की फिल्म दिखाना जरूरी होगा।
हॉल के बाहर छह फीट की दूरी के लिए जमीन पर मार्कर लगाने होंगे।
क्रॉस वेंटिलेशन हो और AC 24 से 30 डिग्री पर रखें।
सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी।
टिकट बुकिंग दिनभर हो, और एडवांस बुकिंग की सुविधा मिले।
आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह दी जाएगी।
वेस्ट फूड और बेवरेजेज को सेफ्टी के साथ डिस्पोज करना होगा।
https://platform.twitter.com/widgets.jsSOPs for reopening of cinema🎞️ halls announced
— PIB India (@PIB_India) October 6, 2020
Only 50 per cent seating will be allowed of the total capacity of cinema halls. Alternate seats will be left vacant for social distancing; Face masks will be mandatory inside the cinema halls: Union Minister @PrakashJavdekar pic.twitter.com/U4UQKM3hrP
Author: AK
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