महात्मा गांधी की पड़पोती को धोखाधड़ी के मामले में सात साल की जेल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता रामगोबिन को दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने फर्जीवाड़ा मामले में जेल भेज दिया है। 56 साल की आशीष लता को डरबन कोर्ट ने उन्हें 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई है। आशीष लता पर आरोप है की उन्होंने स्थानीय कारोबारी एसआर महाराज को मुनाफे का लालच देकर उससे 62 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। लता ने उन्हें मुनाफे का लालच देकर उनसे रुपये लिए थे।
बता दें कि लता रामगोबिन मशहूर मानवाधिकार इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिन की बेटी हैं। डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि लता रामगोबिन ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। कोर्ट में लता ने बताया कि उसने एसआर महाराज से एक कंपनी की आयात लागत और सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए पैसे की कमी थी। लता ने महाराज से 62 लाख रुपये की मांग की साथ ही कंपनी के साथ कंट्रेक्ट वाला पेपर भी उन्हें दिखा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो पेपर महाराज को दिखाया गया, वह नकली था।
Author: AK
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