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Rajasthan Unlock 2.0: Govt Announces New COVID-19 Guidelines, Check Full List Here

राजस्थान में अनलॉक 2 के तहत मिली कई रियायतें, निजी वाहनों से आवागमन को भी मिली छूट राजस्थान में कोरोना संक्रमण दर गिरवाट को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है। इसके संदर्भ में गृह विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए जो आज मंगलवार … Read more

Rajasthan Unlock 2.0: Govt Announces New COVID-19 Guidelines, Check Full List Here

राजस्थान में अनलॉक 2 के तहत मिली कई रियायतें, निजी वाहनों से आवागमन को भी मिली छूट

Rajasthan Unlock 2.0: Govt Announces New COVID-19 Guidelines, Check Full List Here

राजस्थान में कोरोना संक्रमण दर गिरवाट को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है। इसके संदर्भ में गृह विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए जो आज मंगलवार से प्रभावी होंगे।

क्या होंगें ऐतिहात :

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  • नए नियमों के तहत अब राज्य में सरकारी व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खोले जा सकेंगे।
  • अब निजी वाहनों से आवागमन में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः पांच बजे से शाम पांच बजे तक अनुमति होगी।
  • सार्वजनिक पार्कों में प्रातः पांच बजे से प्रातः आठ बजे तक घूमा जा सकेगा।
  • अनुमत श्रेणी की दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे।
  • आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम पांच बजे से सोमवार प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम पांच बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
  • राज्य में 10 जून से रोडवेज व निजी बसों का संचालन अनुमत होगा।
  • शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी।
  • समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके।
  • कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा चश्मों की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः छह से सायं चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  • वहीं राज्य सरकार ने किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं दी है।
  • साथ हीं पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी और लोगों से यह अपेक्षा की गई है कि वे शादी-समारोह 30 जून तक स्थगित रखें।
AK
Author: AK

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