लक्ष्यदीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल की गई, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

JOIN OUR WHATSAPP GROUP
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बुधवार को लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका की जांच करने के लिए निर्धारित किए जाने से कुछ घंटे पहले आया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल नहीं की। लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार फैजल को 11 जनवरी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जब उसे कवारत्ती की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आया। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, इसलिए लोकसभा में फैजल की अयोग्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय के फैसले के बाद सांसद फैजल ने कहा, ‘मेरी सदस्यता बहाल करने में देरी करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। सचिवालय ने सजा मिलने के अगले ही दिन मुझे अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक उसी तरह मेरी सदस्यता बहाल करने में भी जल्दबाजी दिखाते। एनसीपी सांसद फैजल समेत तीन लोग 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास से जुड़े केस में आरोपी थे। 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप की एक सेशन कोर्ट ने इस केस में उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके बाद फैजल को संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने 27 जनवरी को कावारत्ती सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी थी। निचली अदालत के इस फैसले के बाद फैजल ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया। केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी।
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !












