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Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines for religious places/places of worship

SOP on preventive measures to contain spread of COVID-19 in religious places/places of worship

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 1 जून से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत के साथ खोलने के लिए अनुमति दे दी है साथ ही साथ 8 जून से राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्यों में धार्मिक स्थलों को खोल सकती है लेकिन सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमो को पालन कर के।
इस दौरान सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए है ताकि संक्रमण का स्तर और ना बढ़े।
हर धार्मिक स्थलों को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा…

SOP on preventive measures to contain spread of COVID-19 in religious places/places of worship

इस दौरान बिना कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश मिलेगा।

फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे,साथ ही साथ वीडियो भी चलाना होगा।
जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। 
परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करेंगें।
परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पांव पानी और साबुन से धोने होंगे। 
मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। 
भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे,सिर्फ ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे।
एक चटाई पर ज्यादा लोगों को बैठने की मनाही होगी, हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी। 

SOP on preventive measures to contain spread of COVID-19 in religious places/places of worship

AK
Author: AK

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