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Lockdown 5.0: MHA Issues Guidelines

Lockdown 5.0: MHA Issues Guidelines

लॉकडाउन 5.0 दिशानिर्देश

Lockdown 5.0: MHA Issues Guidelines

देश में लॉक डाउन के चार चरण के बाद देश एक बार फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौटने की तैयारी करने लगा है। काल देश में लॉक डाउन का चौथा चरण समाप्त जो रहा है वैसे में गृह मंत्रालय ने आज शनिवार को अनलॉक-1 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और इन नए दिशानिर्देशों को कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के तरफ से आए निर्देशों से एक चीज साफ हो गई है कि सरकार एक बार में पूरी तरह लॉक डाउन खोलने के पक्ष में नहीं है क्यों की जिस तरह से अभी कोरोना के संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है एक साथ लॉक खोलना इसको बढ़ावा दे सकता है।

गृह मंत्रालय के द्वारा तीन चरणों में बता गए हैं।

चरण 1:
सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी 

चरण 2:
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

चरण 3:
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

किन चीजों में मिलेगी छूट,और किन चीजों में होगी प्रतिबंध….

कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।

एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।

पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी लेकिन इसके अलावा समय पर कोई रोक नहीं होगी।

सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य होगा।

हर व्यक्ति को सार्वजिक स्थानों पर छह फीट यानी दो गज की दूरी बनानी होगी।

बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, एक बार में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे।

सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।

AK
Author: AK

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