कर्नाटक सरकार ने दी बसें और ट्रेनें चलाने इजाज़त

देश में लॉक डाउन 4.0 आज से यानी 18 मई से लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने लॉक डाउन में छूट की राय राज्य सरकार के उपर सौंप दी है,जिस से राज्य सरकार अपने राज्य के लिए निर्णय ले कर लॉक डाउन में छूट दे सकता है। कर्नाटक सरकार ने भी इसे देखते हुए राज्य में सरकारी और निजी बसों के संचालन की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां से कोरोना फैलने का खतरा बरकरार है। हालांकि, दूसरे इलाकों को इस प्रतिबंध से छूट मिली है। कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट होगी।
राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही साथ राज्य के भीतर ट्रेनों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है।
सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी बसों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है लेकिन इन बसों में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। इस दौरान बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर-राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी। इसी प्रकार से ऑटो और टैक्सियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन उसमें चालक को मिला कर केवल तीन ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बड़ी कैब में चालक सहित चार लोग यात्रा कर सकते हैं।
Author: AK
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