जहानाबाद,बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को जहानाबाद एवं अरवल व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जहानाबाद द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद परिसर से जागरूकता रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में भ्रमण कर लोगों को विशेष लोक अदालत की उपयोगिता, प्रक्रिया एवं लाभों से अवगत कराएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। 18 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क एवं त्वरित निपटारा किया जाएगा। इस दौरान पक्षकारों को किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा और समझौते के आधार पर विवाद का स्थायी समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनके चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रजेश कुमार ने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के अधिक से अधिक लोगों तक विशेष लोक अदालत की जानकारी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सुलभ एवं सस्ती न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराएं। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सतीश कुमार देव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा, विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश मो. अनायत करीम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद कमरुल हसन रिजवी, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पांजलि कुमारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कौशलेंद्र कुमार शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदिति कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आरव जैन, न्यायिक दंडाधिकारी गजाला साहिबा, अंकित राजन, कुमार सौरभ, सुगम कुमारी, दिलीप कुमार, अभिषेक सिंह, अंशु रानी, स्थायी लोक अदालत के न्यायिक सदस्य प्रभात कुमार त्रिवेदी सहित न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 18 जुलाई 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निःशुल्क, त्वरित एवं स्थायी समाधान प्राप्त करें। यह विशेष लोक अदालत आम नागरिकों को सुलभ एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
Jehanabad News: Special Lok Adalats to be held in Jehanabad and Arwal; awareness chariots flagged off to promote the speedy resolution of cheque bounce cases.


















