जहानाबाद जिले में जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र अहम निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 3 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक संचालित की जाएंगी। इन कक्षाओं के संचालन के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से शीतलहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
Jehanabad News: District administration takes a major decision regarding the cold wave, suspending classes up to Class 8 until January 3.
Author: AK
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