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CoronaVirusUpdates: Government issues guidelines on Preventive Measures to Contain Spread of COVID19 in Yoga Institutes & Gymnasiums…

CoronaVirusUpdates: Government issues guidelines on Preventive Measures to Contain Spread of COVID19 in Yoga Institutes & Gymnasiums...

जिम और योगा सेंटर्स के लिए स्वास्थ मंत्रालय ने जारी किए नए गाइडलेंस

CoronaVirusUpdates: Government issues guidelines on Preventive Measures to Contain Spread of COVID19 in Yoga Institutes & Gymnasiums…

भारत में कोरोना कि वज़ह से लगे लंबे लॉकडाउन के बाद, देश में 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स खुलने वाले हैं  जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाडलाइंस जारी की है।

क्या है गाइडलाइंस

  • स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी।
  • योग संस्थान और जिम मैनेजमेंट सभी सदस्यों, आगंतुकों और कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की सलाह देंगे।
  • जिम या योग संस्थानों में हर व्यक्तियों को जहां तक ​​संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी चाहिए।
  • परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है।
  • हाथ को साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें साथ ही अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए।
  • खांसी या छीकने पर रूमाल या कोहनी का इस्तेमाल करेंगें तथा सभी अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें और बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें।
  • जिम या योग संस्थान में थूकना सख्त वर्जित करना होगा।
  • आरोग्य सेतु ऐप की इस्तेमाल अनिवार्य करेंगे।
  • संस्थान के परिसर को तुरंत तुरंत सैनिटाइज किया जाएगा
  • परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को सैनिटाइज किया जाएगा।
  • वॉशरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज किया जाएगा।
AK
Author: AK

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