महिला पहलवान यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया। जानें कोर्ट के फैसले, पूरे मामले और इसके राजनीतिक प्रभाव की पूरी जानकारी।
Brij Bhushan Singh Acquitted in Wrestlers Case
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला खिलाडियों के साथ यौन शोषण के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है।
यह फैसला स्पेशल जज अश्विनी पंवार ने बंद कमरे में यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय किया था। कोर्ट ने बृजभूषण के साथ-साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किया था। महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे।
बरी किए जाने के बाद क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुना दिया है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा था, उस समय मैंने कहा था कि अगर आरोप सही साबित होता है तो मैं खुशी-खुशी फांसी लगा लूंगा। आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है।
इस मामले में बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि मैंने जो कहा था सच और सही कहा था तभी कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है। आज खुशी का दिन है।
इन आरोपों की वजह से नहीं मिला था लोकसभा टिकट
इससे पहले पूरे विवाद के चलते उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के 6 बार सांसद रहे बृज भूषण को बीते चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था। हालांकि, पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा था।
Author: AK
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