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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद कर दी गई है। शनिवार को उन्हें उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी। सोमवार शाम को लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है, दोषी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है। अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर था। दरअसल, गाजीपुर में साल 2005 में मुहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय के साथ 7 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में को लेकर साल 2007 में अफजाल और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट का केस दर्ज हुआ था। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर थे। शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Author: AK
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