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उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। रविवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों का एलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई। यूपी में निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग चार मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। पहले चरण में 4 मई को सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के जिलों में होंगे मतदान। वहीं, 11 मई को दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मीरजापुर मंडल के जिलों में होगा मतदान। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी पहले चरण की अधिसूचना 11 अप्रैल को और दूसरे चरण की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे। नामांकन पत्रों का क्रय और जमा करने की तारीख पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगी। निर्देश पत्रों की संवीक्षा पहले चरण के लिए 18 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 25 अप्रैल को होगी। नामंकन वापसी पहले चरण में 20 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल को होगी।


पहले चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 21 अप्रैल को किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 28 अप्रैल को किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 4 हजार पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। बीते दिनो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 205 सीटें, एसस के लिए 110, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं।
ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसने के बाद ही दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज की गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया और फिर अधिसूचना जारी की थी। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस अवधि के दौरान नगरीय क्षेत्रों में किसी विभाग में तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकार के मत्रियों के राजकीय कार्यक्रम से दौरे नहीं हो सकेंगे। नई परियोजनाओं की स्वीकृति और घोषणा भी नहीं हो सकेगी। 14 मई तक पूरे प्रदेश में तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। उधर नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का एलान या शुरू करने पर प्रतिबंध रहेगा।
Author: AK
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