पंजाब सरकार ने राज्य में सभी सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक सभाओं में पांच व्यक्ति और विवाह व अन्य सामाजिक समारोहों में 50 की बजाय अब 30 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत राज्य सरकार सार्वजनिक समारोह के आयोजन पर लागू रोक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य तौर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और यह नियम अब सख्ती से लागू करने कि बात कही गई है।
Author: AK
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