उत्तराखंड में बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवनों को मिली आयोजन की अनुमति
उत्तराखंड सरकार ने दिए उत्तराखंड में बैंकट हॉल और शादी समारोहों को आयोजित करने की अनुमति दे दी है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार बैंक्वेट एवं कम्यूनिटी हॉल में आयेजित समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे।
शामिल होने वाले लोगों को अपना डिटेल्स भरकर देना होगा, जिसमें वे यह स्पष्ट बताएंगे की वे कहां ठहरे हुए हैं।
वर वधु के हाईअलर्ट जोन वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने-फिरने की अनुमति भी नहीं होगी।
विवाह समारोह एवं सामुदायिक स्थलों के प्रबंधन को सभी अतिथियों एवं अपने कर्मियों का रिकार्ड रखना होगा।
वेंकट हॉल और समारोह में प्रवेश करने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और उसका रिकार्ड भी रखना होगा।
सबसे खास और अहम बात, सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
Author: AK
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