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Jehanabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, अधिक मामलों के चिन्हांकन पर जोर


जहानाबाद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि अरवल जिले के न्यायिक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने कहा कि अब तक चिन्हित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले दो दिनों के भीतर अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित किया जाए, ताकि लोक अदालत में उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। पूर्णकालिक सचिव ब्रजेश कुमार ने जानकारी दी कि सभी न्यायालयों में पारा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि नोटिस तैयार करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और घर-घर जाकर तामिला सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जितने अधिक लोगों तक नोटिस पहुंचेगा, उतने ही अधिक मामलों का निष्पादन संभव हो सकेगा। बैठक में आम जनता को जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लोगों को लोक अदालत की महत्ता के बारे में सरल भाषा में समझाएं और प्री-सिटिंग के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का समाधान कराने का प्रयास करें। व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करने की भी बात कही गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आगे बताया कि “मध्यस्थता अभियान 2.0” जनवरी 2026 से संचालित है, जिसके माध्यम से जटिल मामलों को भी सरल और सहज तरीके से सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं और सुलभ व सस्ता न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी मंच है। इस बैठक में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदिति कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आरव जैन, मुंसिफ अंकित राजन, कुमार सौरव, सुगम कुमारी, अग्रिमा शर्मा, मनीष, चित्रा कुंदन सहित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उपस्थित रहे।

Jehanabad News: Preparations for National Lok Adalat intensify, emphasis on marking more cases

Barun Kumar
Author: Barun Kumar

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