विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए आज से कड़े हुए नियम, सभी के लिए अनिवार्य होगा 1 सप्ताह का क्वारंटीन नियम

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देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए हैं। देश में विदेश से भारत आने वाले अब सभी यात्रियों को एक सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन होना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। इस से बचाव के लिए आज से होम क्वारंटीन का नियम लागू हो गये हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम के तहत विदेशी यात्रियों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा। भारत आगमन के आठवें दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें कहीं आने-जाने की छूट है। वहीं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है। अगर उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, तभी उनका टेस्ट किया जाएगा।
साथ हीं नए आदेश में यह कहा गया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों को आठवें दिन की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे संबंधित राज्य यात्री पर निगरानी रख सके। इस दौरान अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो यात्री सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे और लक्षणों की जांच करेंगे। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री के सैंपल को जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जाएगा।
Author: AK
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