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राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बीएस3 पेट्रोल, बीएस4 डीजल कारों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर देना होगा भारी जुर्माना

Delhi imposes temporary ban on ban on plying of BS-III petrol and BS-IV diesel four-wheelers
Delhi imposes temporary ban on ban on plying of BS-III petrol and BS-IV diesel four-wheelers
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दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए मंगलवार से एक बार फिर BS3 Petrol (बीएस3 पेट्रोल) और BS4 Diesel (बीएस4 डीजल) कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिल्हाल यह प्रतिबंध अस्थायी है लेकिन यह प्रतिबंध कम से कम गुरुवार, 12 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। अगर अगले तीन दिनों में प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं जाता है तो प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है।

मालूम हो कि इसी तरह का प्रतिबंध पिछले महीने लागू किया गया था जब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। दिल्ली सरकार ने संशोधित GRAP के स्टेज-III और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 115 के तहत दिए गए निर्देशों के आधार पर सोमवार को इन कारों को बैन करने का फैसला लिया गया।

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दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया, “दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) को तत्काल प्रभाव से दिनांक 12 जनवरी, 2023 तक, या GRAP चरण में नीचे की ओर संशोधन तक, जो भी पहले हो, को छोड़कर प्रतिबंध रहेगा (आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सरकारी वाहनों में तैनात वाहनों को छोड़कर)।

बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़कर 434 हो गया, जो रविवार को 60 अंक से ज्यादा दर्ज किया गया था। दिल्ली के परिवहन विभाग के आदेश में आगे कहा गया है कि उप-समिति ने “GRAP – ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (401-450 के बीच दिल्ली AQI) के चरण- III के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से, सही तरीके से लागू किया है।”

नियम उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना
इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण बोर्ड के द्वारा कोई भी लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उस पर मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बहुत भारी जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि गुरुवार तक चलने वाली बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कारों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

AK
Author: AK

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