मुजफ्फरपुर कोर्ट ने चुनाव चिह्न ‘नाव’ के कथित दुरुपयोग मामले में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और संतोष सहनी को नोटिस भेजा है। तीनों को 6 मई को अदालत में हाजिर होने का आदेश मिला है।
Bihar Politics: Court Summons Tejashwi Yadav, Mukesh Sahani Over Election Symbol Misuse
चुनाव चिह्न विवाद में बड़ा मोड़, बिहार की अदालत ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को भेजा समन
बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है। चुनाव चिह्न ‘नाव’ के कथित दुरुपयोग के मामले में मुजफ्फरपुर की एडीजे प्रथम अदालत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी, और उनके भाई संतोष सहनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीनों को 6 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया है।
चुनाव चिह्न के अवैध उपयोग का आरोप
यह मामला भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है। उनके अनुसार, वीआईपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सार्थक पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिह्न ‘नाव’ का अनधिकृत रूप से प्रयोग किया। ओझा का दावा है कि इन नेताओं ने चिह्न को लौटाने का दबाव भी बनाया और मना करने के बावजूद ‘नाव’ का उपयोग महागठबंधन के प्रचार में किया।
तेजस्वी यादव पर भी लगे गंभीर आरोप
परिवाद में तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने इस कथित फर्जीवाड़े में सहयोग किया और ‘नाव’ चिह्न को महागठबंधन के बैनर तले इस्तेमाल किया गया। इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।
CJM कोर्ट से खारिज होने के बाद दायर हुआ क्रिमिनल रिवीजन वाद
पहले यह परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में दायर किया गया था, जहां से इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद ओझा ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दायर की, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज
कोर्ट के नोटिस के बाद बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। मामला गंभीर होने के कारण सभी पक्षों की निगाहें 6 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
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Author: AK
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