DW Samachar – Header
BREAKING

शपथ की तैयारी में जुटे डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, अपराध साबित लेकिन जेल से बच गए

Donald Trump, Preparing for Presidential Oath, Receives Unique Court Sentence: Guilty but Avoids Jail अमेरिका में 9 दिन बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले अदालत में ट्रंप बड़ी राहत दी है। पोर्न स्टार केस में मैनहट्टन कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को “अनोखी” सजा सुनाई। यह … Read more

Donald Trump, Preparing for Presidential Oath, Receives Unique Court Sentence: Guilty but Avoids Jail
Donald Trump, Preparing for Presidential Oath, Receives Unique Court Sentence: Guilty but Avoids Jail

Donald Trump, Preparing for Presidential Oath, Receives Unique Court Sentence: Guilty but Avoids Jail

अमेरिका में 9 दिन बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले अदालत में ट्रंप बड़ी राहत दी है। पोर्न स्टार केस में मैनहट्टन कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को “अनोखी” सजा सुनाई। यह एक ऐसी सजा है जिसमें अपराधी का अपराध भी सिद्ध हुआ लेकिन सजा भी नहीं मिली। सही मायने में डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट से बड़ी जंग जीत ली है। अदालत के इस फैसले का दुनिया के तमाम देशों को इंतजार भी था। शुक्रवार को पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के मामले से जुड़े 34 आरोपों में सजा सुनाई गई। फिलहाल, न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को जेल न भेजकर बिना किसी शर्त बरी कर दिया है। ट्रंप को मिली ये सजा सिर्फ सांकेतिक है। इसका मतलब ये है कि उन्हें न तो जेल होगी और न ही उन्हें कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि वे एक अपराधी साबित हो चुके शख्स के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। आरोप हैं कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।

Digital Women Trust

ट्रम्प के वकील ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसने ट्रंप की तरफ से पोर्न स्टार को 1 लाख 30 हजार डॉलर (करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए) दिए थे। इस चुनाव में ट्रंप निर्वाचित हुए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ट्रायल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद ट्रंप अब न्यायालय से दोषी के रूप में सजा पाए अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं और राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति भी होंगे। वैसे न्यायाधीश मर्चन दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप को चार वर्ष के कारावास की सजा दे सकते थे लेकिन कोर्ट ने निर्वाचित राष्ट्रपति को राहत दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उनके खिलाफ चलाए जा रहे मामले राजनीति से प्रेरित हैं। उन्हें गलत तरीके से धन देने और अन्य मामलों के चलते बहुत बुरे अनुभव हुए हैं। बता दें कि ट्रंप पर पोर्न स्टार स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स का आरोप था कि उन्होंने साल 2006 में यौन संबंध बनाए थे। स्टॉर्मी ने आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रात में रूम पर खाने के लिए बुलाया था। जब वो वहां पहुंची तो ट्रंप ने उनके साथ संबंध बनाए और टीवी शो भी दिलाने की बात कही। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने ये भी आरोप लगाया था कि ट्रंप ने चुनाव में बदनामी न हो इसके लिए उन्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।

आरोप है कि ट्रंप ने इसके लिए 1 करोड़ रुपये अवैध तरीके से दिए थे। ट्रंप ने पैसे देने के लिए अवैध तरीका अपनाया था। ट्रंप ने अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में इस भुगतान को किसी वकील को देने की बात दिखाई थी। इसके बाद मैनहट्टन की अदालत ने जांच में पाया कि ट्रंप ने ये चीजें छुपाने के लिए रिकॉर्डों में हेराफेरी की थी। इसी के चलते ट्रंप को मामले में दोषी ठहराया गया और अब उन्हें सजा सुनाई जाएगी। ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले सजा सुनाई गई। उन्हें ये सजा पिछले साल जुलाई में ही सुनाई जानी थी, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ता। इसके चलते वे बार-बार सजा को टलवाते रहे। ट्रंप ने 6 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी और वे 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

यह भी पढ़े: अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, शांति और लोकतंत्र के लिए मिला था नोबेल शांति पुरस्कार…

यह भी पढ़े: कल से बिहार में कई ट्रेनों का समय बदल जाएगा, देखिए कौन-कौन रेलगाड़ियों के टाइम में किया गया बदलाव

AK
Author: AK

! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !

Relates News

Advertisement

Rudra enterprises - Devanshu Deepak Jehanabad
⚡ लाइव अपडेट
खबरें लोड हो रही हैं…

लेटेस्ट न्यूज़