अंतरास्ट्रीय एवं घरेलू उड़ानों के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू यात्रा के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी हुए नई एडवाइजरी के अनुसार विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य है वही घरेलू यात्रियों के क्वारंटीन का फैसला राज्यों पर छोड़ा है।
अंतरास्ट्रीय यात्री को 7 दिनों तक अपने खर्च पर संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा एवं अन्य सात दिन अपने घर में ही एकांतवास में रहना होगा।
दोनों ही यात्राओं के दौरान आरोग्य सेतु, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में करना होगा।
घरेलू यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले अन्य शहरों के बार में भी पूरी जानकारी देनी होगी।
साथ ही एयरपोर्ट तक आने पर, गाड़ी से निकलते ही अपने आप को सेनेटाइज करना होगा।
एयरपोर्ट पर आपको फ्लाइट के समय से 1 घंटे पूर्व चेक इन करना होगा।
Author: AK
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