DW Samachar – Header
BREAKING

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में छह माह बढ़ाई अफस्पा की मियाद, देश के अशांत क्षेत्रों में है लागू

AFSPA extended in Nagaland & Arunachal for six more months
AFSPA extended in Nagaland & Arunachal for six more months
AFSPA extended in Nagaland & Arunachal for six more months
JOIN OUR WHATSAPP GROUP

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की मियाद आज से छह माह के लिए और आगे बढ़ा दी है। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार है।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को शनिवार से छह माह के लिए बढ़ा दिया है। इन सभी इलाकों को पूर्व में ही अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के नौ जिलों और चार जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में इस विशेषाधिकार कानून की मियाद छह माह के लिए बढ़ाई थी। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि बढ़ाने का फैसला किया। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों व जम्मू—कश्मीर में यह कानून लागू है। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए गए हैं।
मालूम हो कि कश्मीर में अफस्पा को सितंबर 1990 में लागू किया गया था, जब राज्य में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा व उन्हें राज्य से निकालने के इरादे से आतंकवाद का भयावह दौर शुरू हुआ था। पहले इसे कश्मीर में ही लागू किया गया था, लेकिन अगस्त 2021 में इसे जम्मू में भी लागू किया गया।

AK
Author: AK

! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !

Relates News

Advertisement

Rudra enterprises - Devanshu Deepak Jehanabad
⚡ लाइव अपडेट
खबरें लोड हो रही हैं…

लेटेस्ट न्यूज़