एडीजे-3 राजेश पांडे की अदालत ने सुनाया फैसला, लूट के दौरान गोली मारकर किया था जख्मी।
जहानाबाद दो वर्ष पूर्व लूटपाट के दौरान जानलेवा हमला करने के प्रयास के एक गंभीर मामले में एडीजे-3 राजेश पांडे की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोषी करार दिए गए अमन कुमार उर्फ सन्नी कुमार एवं अभिषेक कुमार उर्फ मिंटू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जानलेवा हमला करने का प्रयास) के तहत आजीवन कारावास की सजा दी। इसके साथ ही लूट के दौरान गोली मारकर जख्मी करने के आरोप में धारा 394 के तहत आजीवन कारावास तथा घातक हथियार से गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में धारा 326 के तहत भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा न्यायालय ने दोनों आरोपियों को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में भादवि की धारा 411 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास, आदतन चोरी का सामान रखने के आरोप में धारा 413 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)(a) के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।
वहीं इस कांड के एक अन्य अभियुक्त सूरज कुमार को चोरी के सामान को छुपाने में सहायता करने के आरोप में भादवि की धारा 414 के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास तथा षड्यंत्र रचने के आरोप में धारा 120-बी के तहत 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि एक अन्य अभियुक्त राजू कुमार उर्फ राजू यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
उपरोक्त जानकारी अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह मामला परसबीघा थाना कांड संख्या 234/23 से संबंधित है। इस मामले के सूचक मखदुमपुर थाना क्षेत्र के पलेया गांव निवासी एवं अरवल भवन निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत कुमुद रंजन हैं।
सूचक के अनुसार 11 नवंबर 2023 की शाम करीब 6 बजे वे कार्यालय से कार्य कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-83 न्यू बाइपास रोड के समीप तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने पीछे से आकर उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया और उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अपराधियों ने उनकी बुलेट मोटरसाइकिल, शोल्डर बैग, ₹3000 नकद तथा एटीएम कार्ड लूट लिए।
मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 8 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह कठोर फैसला सुनाया।
Jehanabad News: Life imprisonment to two accused in attempted murder case.
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !












