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Jehanabad News: मारपीट के पांच आरोपियों में एक को चार साल की सजा, चार को मिली चेतावनी पर रिहाई

Jehanabad News: मारपीट के पांच आरोपियों में एक को चार साल की सजा, चार को मिली चेतावनी पर रिहाई
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जहानाबाद की एक अदालत ने मारपीट के एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को चार वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹15,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि चार अन्य आरोपियों को प्रवेशनल एक्ट के तहत चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया।

यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया। मामला पाली थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का है। दोषी पाए गए आरोपी का नाम बृंद यादव है, जबकि अन्य चार आरोपी — रामाशीष यादव, मुकेश यादव, रामलखन यादव और विद्या भूषण यादव — को संदेह का लाभ देते हुए प्रवेशनल एक्ट के तहत छोड़ दिया गया।

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अदालत ने बृंद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़ित सूचक कुंदन कुमार को दी जाएगी। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि यह मामला पाली थाना कांड संख्या 40/2014 से संबंधित है।
सूचक कुंदन कुमार (ग्राम बीबीपुर) ने 25 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि खेल मैदान में विवाद के दौरान बृंद यादव ने लोहे के रॉड से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट की थी।

अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल सात गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी बृंद यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जबकि शेष चार अभियुक्तों को चेतावनी देकर मुक्त कर दिया गया।

इस निर्णय के साथ लगभग 11 वर्ष पुराने इस मामले का निपटारा हो गया।

Jehanabad News: One of the five accused of assault was sentenced to four years in prison, four were released on warning

AK
Author: AK

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