रवि, अप्रैल 12, 2026

Jehanabad News: हत्या के प्रयास मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 75 हजार रुपये अर्थदंड


जहानाबाद करीब 27 वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने  दोषी को कठोर सजा सुनाई। डी एंड एस जे प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत ने आरोपी रामानुज सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसी मामले में अदालत ने शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड का दंड दिया है। यह राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना लगभग 27 वर्ष पूर्व जहानाबाद जिला अंतर्गत कुर्था (शकुराबाद) थाना क्षेत्र के मुरहारा गांव की है। पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चना तोड़ने के विवाद को लेकर पहले उनके पुत्र के साथ मारपीट की गई। अगले दिन सुबह जब वह अपने बैल को बांध रहे थे, तभी रामविलास सिंह और रामानुज सिंह वहां पहुंचे और धमकी देते हुए कहा कि “आज सबक सिखा देंगे।”

इसी दौरान रामानुज सिंह ने अपनी कमर से देसी पिस्तौल निकालकर गोली चला दी, जो सुरेंद्र सिंह की कमर में लगी। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद परिजनों ने उन्हें खाट पर लिटाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

अभियोजन पक्ष की दलील
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्र ने बताया कि गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

Jehanabad News: 10 years rigorous imprisonment to the accused in attempt to murder case, fine of Rs 75 thousand

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Author: AK

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