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Jehanabad News: दहेज हत्या मामले में जिला जज ने पति एवं ससुर को पाया दोषी।

Jehanabad News: दहेज हत्या मामले में जिला जज ने पति एवं ससुर को पाया दोषी।
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19 अगस्त को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई।


जहानाबाद  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति गुड्डू कुमार एवं ससुर कपिल यादव ग्राम डकरा मिलकीपर, थाना शिकरीया ओ0 पी0 जिला जहानाबाद को धारा 304 वी0 एवं 498 ए0भा द वि मे दोषी पाया है। इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि इस केस की मृतिका स्वीटी कुमारी ने अपना बयान देते हुए बताई थी कि 16 दिसंबर 2022 को जब मैं अपने ससुराल में थी तो मेरे पति गुड्डू कुमार ने मुझे रूम में बंद कर मेरे साथ मारपीट किया और जबरन मुंह में शराब डाल दिया। और मेरे चचेरे भाई रवि कुमार को फोन से सूचना दिया कि तुम्हारी बहन कुछ देर में भगवान के पास चली जाएगी। मेरे शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दिया जिससे मैं काफी तड़पती रही और बेहोश हो गई जब मुझे होश आया तो मैं अपने को पीएमसीएच पटना में पाई। इसके पूर्व भी मेरे सास, ससुर, ननद, पति, मोटरसाइकिल के लिए मारपीट किया करते थे। इलाज के दौरान स्वीटी कुमारी की मृत्यु हो गई। मृतिका स्वीटी कुमारी के बयान पर जहानाबाद थाना कांड संख्या 1187/22 दर्ज किया गया । जिला जज ने सजा के बिंदु पर 19 अगस्त को सुनवाई की तिथि मुकरर की है।

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Jehanabad News: District Judge found husband and father-in-law guilty in dowry murder case.

AK
Author: AK

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