भारतीय रेलवे जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं अब नए नियम भी लागू करने की तैयारी कर रही है। भारतीय रेलवे अब ठीक हवाई यात्रा की तरह अब रेल यात्रा में भी एक नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन की, जिसे अब रेलवे भी एयरलाइनों की तरह नियंत्रित करेगा। हालांकि, यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।
क्या और कितनी होगी सामान ले जाने की लिमिट
भारतीय रेलवे द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ही अब रेल यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। यह नियम देश के कुछ प्रमुख रेलवे पर लागू कर दिए गए हैं। जल्द हीं अन्य स्टेशनों पर भी सामान के वजन पर इससे संबंधि लिमिट सख्ती से लागू की जाएंगी। नियम के मुताबिक, यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होती है।
नए नियम के अनुसार रेलवे में फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। AC सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी। वहीं बात करें, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है।
वजन ज्यादा हुआ तो देना होगा जुर्माना
बता दें कि अब स्टेशन पर भी अब एयरपोर्ट की तरह ही अपना सामान को बुक करने की सुविधा शुरू की गई है। अगर तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होगा और इससे बोर्डिंग स्पेस में बाधा पड़ती है, तो फिर उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। रेलवे के मुताबिक, जांच में तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर सामान्य दर से ज्यादा चार्ज देना होगा।
बता दें कि यात्रियों को अपने साथ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी, इससे ज्यादा पर लगेज बुक कराना होगा।
ज्यादा सामान को रेलवे ने बताया जोखिम
फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। जिन Railway Stations को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा भी लिस्ट में शामिल हैं।
वहीं इस मामले में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत पेश आती है। उन्होंने अतिरिक्त लगेज को सुरक्षा जोखिम करार दिया है।
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Author: AK
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