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Bihar News: स्कूली बच्चों के परिवहन पर बड़ा बदलाव | School Transport Policy Change in Bihar

New Transport Rule for School Kids in Bihar

बिहार में स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर नया आदेश | New Transport Rule for School Kids in Bihar

बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2025 से राज्य में ऑटो और ई-रिक्शा के माध्यम से स्कूली बच्चों का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने सभी जिलों के एसपी (Superintendent of Police) को पत्र जारी किया है।


Auto और E-Rickshaw से स्कूल जाने पर लगेगा प्रतिबंध | Auto & E-Rickshaw Ban for School Kids in Bihar

बिहार के परिवहन विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा और ऑटो के अत्यधिक प्रयोग से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। यह नया आदेश राज्यभर के सभी जिलों में लागू होगा।

मुख्य कारण:

✔️ सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या ✔️ ओवरलोडिंग से बच्चों की सुरक्षा को खतरा ✔️ अनफिट वाहनों का स्कूल ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग ✔️ यातायात नियमों का उल्लंघन


बिहार ट्रैफिक पुलिस ने सभी जिलों के एसपी को जारी किया निर्देश | Bihar Traffic Police Issued Guidelines

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ट्रैफिक) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा और ऑटो का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।

✔️ स्कूल प्रबंधन को सूचित किया जाएगा। ✔️ अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। ✔️ परिवहन कंपनियों को नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। ✔️ सभी जिलों में नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा।


ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई | Strict Action Against Overloading

पटना समेत बिहार के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को ओवरलोडिंग के साथ ले जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

➡️ बिना लाइसेंस चलने वाले वाहनों पर तुरंत रोक लगेगी। ➡️ यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ➡️ स्कूल प्रबंधन को वैकल्पिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।


सिवान में 60 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 3.18 लाख का जुर्माना | Fine Imposed on 60 Vehicle Owners in Siwan

सिवान जिले में परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें:

✔️ 60 वाहन चालकों से 3,18,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। ✔️ बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चालकों पर कार्रवाई हुई। ✔️ ओवरलोडिंग करने वाले ई-रिक्शा चालकों पर फाइन लगाया गया। ✔️ चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।


निष्कर्ष | Conclusion

बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सभी अभिभावकों और स्कूल प्रशासन को इस नए नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा ताकि बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

📢 महत्वपूर्ण सूचना: सभी वाहन चालकों और स्कूल प्रशासन को नए नियमों के तहत जल्द से जल्द वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।


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AK
Author: AK

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