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केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए अच्छी पहल की है। अभी तक युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल की आयु का इंतजार करना पड़ता था। यानी जब कोई युवा 18 साल का हो जाता था तब वह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र हुआ करता था। लेकिन अब 17 साल आयु पूरी होने पर वोटर कार्ड के लिए युवा एडवांस में अप्लाई कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों में संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
More Opportunities for youth to become part of voters listhttps://t.co/YjseiDgJqy pic.twitter.com/xuhBZNaKNF
— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) July 28, 2022
बता दें कि पहले युवाओं को 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने का आवेदन करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। वहीं, अब 17 साल से अधिक होते ही वे साल में तीन बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अप्लाई कर सकेंगे। नए निर्देशों के मुताबिक वोटर लिस्ट हर तिमाही में अपडेट होगी। वहीं, पात्र युवाओं का नाम अगली साल की तिमाही में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आयोग ने बताया कि रजिस्ट्रेशन होने पर युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। इस समय वोटर लिस्ट 2023 के लिए संशोधन किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की तैयारी आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा। वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का फायदा यह है कि सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। वहीं जिन वोटर्स के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें शपथ पत्र देना होगा।
Author: AK
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