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Jehanabad News: पुलिस ने जारी किए होटल, लॉज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के लिए नए दिशा-निर्देश

Jehanabad News: पुलिस ने जारी किए होटल, लॉज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के लिए नए दिशा-निर्देश
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Jehanabad News: Police issued new guidelines for hotels, lodges, guest houses and wedding venues.

जहानाबाद: स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी होटल, लॉज, अतिथिगृह और विवाह स्थलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य
पुलिस के निर्देशानुसार, अब सभी होटल और विवाह स्थलों पर प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, निकास द्वार, कॉरिडोर, और पार्किंग स्थल सहित सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। ये कैमरे 24 घंटे क्रियाशील रहने चाहिए, और कम से कम 30 दिनों तक रिकॉर्डेड डाटा स्टोरेज में सुरक्षित रहना चाहिए।

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प्रत्येक अतिथि का सत्यापन अनिवार्य
होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आधार कार्ड और स्थायी पते के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, प्रत्येक अतिथि का मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण एंट्री रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

विदेशी नागरिकों के लिए सख्त नियम
अगर कोई विदेशी नागरिक होटल में ठहरता है, तो 24 घंटे के भीतर “C-FORM” को Bureau of Immigration (BOI) की ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना आवश्यक होगा। साथ ही, इसकी सूचना स्थानीय थाना को भी देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर होटल मालिक के विरुद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाउडस्पीकर बजाने पर सख्ती
रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर न केवल डीजे मालिक बल्कि होटल संचालक पर भी कार्रवाई होगी। सभी होटल और विवाह स्थल को बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम, 2000 का पालन करना अनिवार्य होगा।

अवैध हथियारों पर रोक
होटल परिसर में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी या अवैध हथियार लेकर घूमना सख्त मना किया गया है। ऐसी किसी भी सूचना पर होटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध गतिविधियों पर होगी कार्रवाई
अगर किसी होटल, लॉज, अतिथिगृह या विवाह स्थल में अवैध गतिविधियां संचालित होती पाई गईं, तो होटल मालिक, प्रबंधक और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

पुलिस प्रशासन ने इन नियमों के सख्त अनुपालन की चेतावनी दी है और कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

AK
Author: AK

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