
“जो भी नियोजक 14 वर्ष से नीचे के बाल श्रमिक से कार्य लेते पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी”: श्रम अधीक्षक
जहानाबाद जिले की धावा दल ने एक बाल श्रमिक को बाल श्रम से मुक्त कराया। आज शानिवार को श्रम अधीक्षक के द्वारा गठीत जिला धावा दल अपने नियमित सघन जांच के दौरान मखदुमपुर बाजार के पाइविगह मोड़ पहुंचा जहां शर्मा होटल में एक बाल श्रमिक को काम करते हुए देखा। बाल श्रमिक जो कि खलकोचक निवासी है उसे तुरंत वहां से श्रम विमुक्त करा आगे की करवाई के लिए बाल कल्याण समिति जहानाबाद लाया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, जहानाबाद के समक्ष उपस्थित करते हुए, बाल कल्याण समिति से प्राप्त निर्देशो के आलोक में बाल गृह में आवासन हेतु भेज दिया गया है।
‘शर्मा होटल’ के मालिक के ऊपर कड़ी करवाई:
बाल श्रम एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधि0 1986 के तहत नियोजक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैर कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों पर 20,000/- से 50,000/- तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोंच्च न्यायालय के द्वारा एम0सी0 मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार, 1996 में दिए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरूद्ध एक निलाम-पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।
प्रतिष्ठानों एवं दुकानदार मालिकों को चेतावनी:
श्रम अधीक्षक के द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के नियोजको को चेतावनी दी गई है कि जो भी नियोजक 14 वर्षो से नीचे के बाल श्रमिक से कार्य लेते पकड़े जायेगे ,उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है अगर उन्हें कहीं भी बाल श्रम की सूचना मिलती है तो अविलम्ब श्रम अधीक्षक या संबंधित श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सूचना दें ताकि जिला धावा दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यरत बाल श्रमिक को विमुक्त कराया जा सके। आप इसकी सूचना 1098 पर तथा 112 पर भी दे सकते हैं।
Author: AK
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