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Jehanabad News: जहानाबाद में महिला SI से छेड़छाड़, एएसआई सस्पेंड

Woman SI Molested in Jehanabad, ASI Suspended

जहानाबाद में महिला SI से छेड़छाड़ के आरोप में एएसआई मानस पांडे को सस्पेंड कर केस दर्ज, एसपी ने त्वरित कार्रवाई की, पीड़िता ने पहली पोस्टिंग में ही झेला उत्पीड़न।

Woman SI Molested in Jehanabad, ASI Suspended


महिला एसआई से छेड़छाड़, एसपी की त्वरित कार्रवाई से आरोपी एएसआई सस्पेंड

पहली पोस्टिंग में ही महिला सब इंस्पेक्टर को मिली बड़ी यातना

बिहार के जहानाबाद जिले से एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है, जहाँ एक प्रशिक्षु दलित महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस विभाग में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक (ASI) है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत कुमार ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी एएसआई मानस पांडे को सस्पेंड कर दिया है।

यह मामला न केवल महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक नव नियुक्त महिला अफसर को भी कार्यस्थल पर किस प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

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घटना की पूरी जानकारी

मार्च में हुई थी घटना, जून में दर्ज हुई शिकायत

महिला सब इंस्पेक्टर ने बताया कि यह घटना 9 मार्च 2025 की है। जब वह अपने बैरक से बाथरूम की ओर जा रही थीं, तभी पास में रह रहे एएसआई मानस पांडे ने उन्हें रोककर अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि उसने शिकायत की तो वे उसे गोली से उड़ा देंगे।

घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने 28 मार्च को तत्कालीन एसपी को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, लेकिन उस समय मामले को दबा दिया गया। बाद में, जब नए एसपी विनीत कुमार ने पदभार संभाला, तो महिला एसआई ने 24 जून को फिर से शिकायत दर्ज कराई। इस बार एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए और आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया।


पुलिस प्रशासन की कार्रवाई

एसपी विनीत कुमार ने दिखाई कार्यकुशलता

एसपी विनीत कुमार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को जांच का जिम्मा सौंपा। साथ ही आरोपी एएसआई मानस पांडे को पुलिस लाइन में तलब किया गया। निलंबन के दौरान उसे जहानाबाद जिला मुख्यालय से बाहर भेजने के लिए मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक से अनुरोध भी किया गया है।

यह कदम महिला अधिकारियों के मनोबल और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है।


महिला एसआई का दर्द: “यह मेरी पहली पोस्टिंग थी…”

उत्पीड़न से डरी, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी

पीड़िता ने बताया कि यह उनकी पहली पोस्टिंग थी और इस तरह की घटना से वह पूरी तरह डर गई थीं। आरोपी की धमकी और विभागीय दबाव के कारण वह कई दिनों तक मानसिक तनाव में रहीं। लेकिन जब नए एसपी आए, तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर फिर से अपनी शिकायत दोहराई और उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी।

उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि अगर समय पर कार्रवाई न होती, तो शायद वह कुछ गलत कदम भी उठा सकती थीं।


कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा: एक बड़ा सवाल

पुलिस विभाग के भीतर भी महिलाएं असुरक्षित?

यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है – जब एक महिला पुलिस अफसर, जो कानून की रक्षक है, खुद विभाग में असुरक्षित महसूस करती है, तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी?

पुलिस विभाग में कार्यरत महिला अधिकारियों को सुरक्षित वातावरण देना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में बिहार पुलिस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर विभाग में ऐसी सोच रखने वाले लोग कैसे टिके हुए हैं।


महिला सुरक्षा को लेकर समाज में क्या संदेश?

तेज कार्रवाई बनी मिसाल

जहानाबाद के नए एसपी द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अग्रसर है, बल्कि पूरे राज्य के लिए यह एक उदाहरण है कि महिला सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस केस में तेज कार्रवाई से उन अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं।


क्या कहते हैं कानून और विभागीय दिशा-निर्देश?

यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर सख्त प्रावधान

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, 2013) के तहत हर सरकारी व निजी कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है। किसी भी शिकायत पर समिति को निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करनी होती है।

इस मामले में भी ICC को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी।


आगे की कानूनी कार्रवाई

केस दर्ज, जांच जारी

एसपी ने आरोपी एएसआई के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़), 506 (धमकी देना), और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। विभागीय जांच के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है।


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AK
Author: AK

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