NIOS से D.El.Ed करने वाले उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। भर्ती प्रक्रिया में अब उन्हें भी मौका मिलेगा।
Uttarakhand: Relief for NIOS D.El.Ed Candidates After Supreme Court Verdict
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अभ्यर्थियों को मिली राहत
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से D.El.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) करने वाले उत्तराखंड के हजारों अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत लेकर आया है। 5 मार्च 2025 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती में उनकी भागीदारी की अनुमति दी है।
सरकार संशोधित करेगी भर्ती सेवा नियमावली
सरकार अब सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन करेगी, जिससे NIOS से D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे।
उत्तराखंड सरकार ने पहले दी थी अनुमति, फिर किया था रद्द
- 15 जनवरी 2021 को उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर NIOS से D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी थी।
- लेकिन 10 फरवरी 2021 को सरकार ने दूसरा आदेश जारी कर पहले के आदेश को रद्द कर दिया।
- इसके बाद अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट की दखल
- हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया और अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया।
- मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद, 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पात्र माना।
उत्तराखंड में 2906 पदों के लिए भर्ती में शामिल होंगे अभ्यर्थी
- उत्तराखंड में 2906 पदों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल करने की मांग की।
- शिक्षा विभाग ने दलील दी कि 80% भर्ती पूरी हो चुकी है, अगर नए अभ्यर्थियों को जोड़ा गया तो पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय
- 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पहले से चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती रद्द नहीं होगी।
- लेकिन बचे हुए पदों पर NIOS से D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किया जाएगा।
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Author: AK
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