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ITR, 15 September Last Date: 15 सितंबर आखिरी तारीख, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा आयकर रिटर्न

Over 6 Crore Filed ITR, 15 September Last Date

6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा आयकर रिटर्न। 15 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है। समय पर ITR न भरने पर जुर्माना और ब्याज देना होगा।

Over 6 Crore Filed ITR, 15 September Last Date


15 सितंबर आखिरी तारीख: 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा आयकर रिटर्न

परिचय

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। आयकर विभाग के अनुसार इस साल अब तक 6 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना रिटर्न भर चुके हैं। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है और यह रिकॉर्ड लगातार बढ़ रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर 2025 को बिना जुर्माना भरे रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद लेट फीस और ब्याज लागू होगा।


आयकर विभाग का आधिकारिक बयान

रिकॉर्ड गति से बढ़ रही है फाइलिंग

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक मंच पर कहा कि इस साल रिटर्न दाखिल करने की रफ्तार काफी तेज रही है। प्रतिदिन लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करके ITR भर रहे हैं। विभाग ने करदाताओं और कर सलाहकारों का आभार जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या तक पहुंचना एक सकारात्मक संकेत है।

करदाताओं से अपील

विभाग ने कहा कि अंतिम क्षण का इंतजार न करें। 15 सितंबर के बाद जो भी रिटर्न दाखिल करेंगे, उन्हें विलंब शुल्क और ब्याज देना पड़ेगा।


15 सितंबर के बाद क्या होगा?

जुर्माना और ब्याज

यदि करदाता 15 सितंबर के बाद ITR दाखिल करते हैं तो उन्हें लेट फीस देनी होगी। यह शुल्क आयकर अधिनियम की धारा 234F के अंतर्गत लगाया जाता है। साथ ही बकाया टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है।

समयसीमा बढ़ने की संभावना

हर साल अंतिम तारीख नजदीक आते ही करदाताओं में यह सवाल उठता है कि क्या समयसीमा बढ़ेगी? इस बार विभाग ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन बढ़ने की संभावना बहुत कम है


करदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं

24×7 हेल्पडेस्क

करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग ने 24 घंटे सक्रिय मदद केंद्र स्थापित किया है। फोन, ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार

रिटर्न दाखिल करने, टैक्स भुगतान और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पोर्टल पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।


तकनीकी दबाव और विभाग की तैयारी

हर साल अंतिम तिथि के करीब पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है। लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ जाता है। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे पहले ही ITR भर लें ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।


समय पर ITR भरने के फायदे

वित्तीय लेन-देन में सुविधा

समय पर ITR दाखिल करने से न केवल जुर्माना और ब्याज से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में ऋण लेने, वीजा प्रक्रिया और अन्य वित्तीय लेन-देन में भी आसानी होती है।

करदाता की विश्वसनीयता

समय पर रिटर्न दाखिल करना एक जिम्मेदार करदाता की पहचान है। यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत करता है और वित्तीय संस्थानों में आपका भरोसा बढ़ाता है।


किसे भरना है ITR?

जिनकी आय सीमा से अधिक है

भारत में यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना पड़ता है।

स्व-रोजगार और व्यापारी वर्ग

व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले लोग भी अपनी आय, खर्च और निवेश का सही ब्यौरा देने के लिए ITR भरते हैं।

निवेशक और पेंशनभोगी

निवेश से आय पाने वाले और पेंशनभोगी लोग भी इस श्रेणी में आते हैं।


सरकार का लक्ष्य और पारदर्शिता

कर दायरे का विस्तार

सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग कर प्रणाली से जुड़े। इससे न केवल कर संग्रह बढ़ेगा, बल्कि देश की आर्थिक पारदर्शिता भी मजबूत होगी।

डिजिटल सुविधा का प्रचार

ITR फाइलिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर सरकार ने इसे आसान और तेज बनाया है। अब अधिकांश करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।


निष्कर्ष

15 सितंबर 2025 आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग ITR जमा कर चुके हैं। यह आंकड़ा भारत की बढ़ती कर जागरूकता और डिजिटल प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है। जो करदाता अभी तक पीछे रह गए हैं, उन्हें तुरंत रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए।

समय पर रिटर्न दाखिल करना न केवल जुर्माना और ब्याज से बचाता है, बल्कि आपके भविष्य के वित्तीय लेन-देन को भी सरल बनाता है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभी ITR भरें और जिम्मेदार नागरिक बनें।


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Author: AK

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