जहानाबाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के समाधान हेतु 90 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 2 जनवरी से पुनः प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री ब्रजेश कुमार ने आम जनता से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मध्यस्थता का माध्यम अपनाएं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मध्यस्थता एक सरल, त्वरित और गोपनीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर सकते हैं। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में अत्यधिक लंबित मामलों के कारण समय पर न्याय मिलना कठिन हो जाता है, वहीं एक मुकदमे से अक्सर अन्य मुकदमे भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है।
उन्होंने आगे कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों की पहचान कर ली गई है तथा अत्यधिक लंबित मामलों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इस संबंध में सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चिन्हित मामलों में पक्षकारों को नोटिस भी निर्गत किए जा रहे हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मुकदमे का शीघ्र निपटारा कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर मध्यस्थता के माध्यम से मामले के समाधान की दिशा में पहल कर सकते हैं।
Jehanabad News: 90-day mediation awareness and case resolution program resumes
Author: AK
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