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दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में ‘हाइब्रिड’ मोड अभी भी जारी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला

दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी को नहीं देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी स्कूलों के सभी वर्गों के लिए अभी भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। फिल्हाल दिल्ली के सभी स्कूलों को सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में हीं आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने … Read more

Hybrid Mode Continues in Delhi-NCR Schools Following Supreme Court's Directive

दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी को नहीं देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी स्कूलों के सभी वर्गों के लिए अभी भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। फिल्हाल दिल्ली के सभी स्कूलों को सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में हीं आयोजित किए जाएंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 25 नवंबर 2024 (सोमवार) को ग्रैप 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर सुनवाई की थी। इसमें ग्रैप 4 को फिलहाल लागू रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, स्कूलों को खोलना है या बंद रखना है, इसका फैसला सीएक्यूएम (Commission for Air Quality Management) पर छोड़ दिया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों और कॉलेजों को 12वीं तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड’ में संचालित करने का निर्देश दिया है।
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने को कहा है। जारी बयान में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का आदेश दिया जाता है।

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जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीक्यूएम के आदेश के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी, एमसीडी, शिक्षा निदेशालय और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रधानाअध्यापकों को सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। सभी प्रधानाचार्यों को यह जानकारी छात्रों के अभिभावकों तक तुरंत पहुंचाने का निर्देश दिया जाता है।

शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से उक्त आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिशा-निर्देश दिया है की दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों और कॉलेजों को ‘हाइब्रिड मोड’ में कक्षाएं संचालित किया जाए।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है। ऐसे में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक संस्थान की कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड’ में संचालित की जाएं। यह आदेश दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत एनसीआर के जिलों पर लागू होगी।

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Author: AK

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