
जहानाबाद -व्यवहार न्यायालय ने अवैध देसी कट्टा एवं बिंडोलिया रखने के आरोपी दीनबंधु शर्मा के सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई करने के उपरांत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास झा की अदालत ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)a के तहत तीन साल का कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी दीनबंधु शर्मा को शस्त्र अधिनियम की धारा 26(1 )के तहत एक साल का कठोर कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी एस डी पी ओ सुनील कुमार सिंह ने दी है । उन्होंने बताया कि इस मामले में मखदुमपुर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद ने मखदुमपुर थाना क्षेत्र के चाङ गांव निवासी दीनबंधु शर्मा और देवगिरी शर्मा के खिलाफ मखदुमपुर थाने में नामजद प्राथमिक दर्ज कराया था । दर्ज प्राथमिक की में सूचक में आरोप लगाया था कि 18 सितंबर 2017 को समकालीन अभियान के दौरान छापामारी हेतु निकला था। रात 11:00 बजे चाङ गांव पहुंचा तो उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए उसके घर की छापामारी की गई तो उसके पास से एक लोडेड देशी पिस्तौल एक बिंडोलिया एवं 315 बोर का कारतूस तथा मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल चार गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Author: AK
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