गुरु, अप्रैल 2, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी जमानत

Supreme Court grants bail to Manish Sisodia in Delhi excise policy case

आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार, 9 अगस्त राहत भरा रहा।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों को ख्याल रखना होगा। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

Supreme Court grants bail to Manish Sisodia in Delhi excise policy case

साथ वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रहते हुए मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने आना होगा। सिसोदिया की बेल पर संजय सिंह ने कहा ये सत्य की जीत हुई है, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ कर जेल में डाला गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के 17 महीनों का जवाब देंगे। जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए। सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है। लंबे समय के बाद न्याय मिला।दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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Author: AK

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