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शगुनी यादव हत्याकांड में दोषी करार छह आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

Six accused convicted in Shaguni Yadav murder case, sentenced to life imprisonment

जहानाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने शगुनी यादव हत्याकांड मामले में दोषी सभी छह अभियुक्त देवेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, कुंदन सिंह, प्रमोद सिंह, पवन सिंह एवं गुंजन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ! सभी दोषी ग्राम सहवाजपुर जहानाबाद कलपा ओपी थाना क्षेत्र निवासी बताए जाते हैं ! बताते चले कि यह मामला जहानाबाद कल्पा ओपी थाना 351/19 से संबंधित है ! मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में मृतक का बेटा शशिकांत कुमार ने थाने में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज कराते हुए बताया था कि, वह 5 मई 2019 को शाम 6 बजे अपने पिता के साथ शहर से अपने गाँव घर लौट रहा था, इसी क्रम में उसके ही गांव के रहने वाले सभी अभियुक्त हरवे हथियार से लैश होकर शगुनी यादव को पकड़कर खींचते हुए गली में ले गए और उसके साथ मारपीट करने लगे, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए थे , मौके पर पुलिस बल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नामजद अभियुक्तों के खोजबीन में जुट गई थी ! घटना का मुख्य कारण बताया जाता है कि गाँव के हीं 12 डिसमिल जमीन के कब्जे को लेकर अभियुक्तों और मृतक के बीच विवाद था और टाइटल सूट का मामला भी चल रहा था, इसी को लेकर आरोपियों के द्वारा मृतक पर बार-बार दवाव बनाया जा रहा था ! गौरतलब है कि अभियोजन की ओर से मामले में गवाहों कि गवाही कराई गई थी , लिहाजा न्यायालय ने अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गवाहों के मद्देनजर रखते हुए मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि कि धारा 302/149 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत बीते सप्ताह दोषी करार दिया था, वही सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार वर्मा कि अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है !

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Author: AK

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