जहानाबाद में स्कूल वाहन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। मासूम की मौत के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया और जांच अभियान शुरू किया।
School Vehicle Guidelines Ignored in Jehanabad, Action After Child’s Death
प्रस्तावना: हादसे से जागा सिस्टम
बिहार के जहानाबाद जिले में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे ने स्कूल बस सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन केवल कागजों तक सीमित रह गई थीं। लेकिन मासूम की मौत के बाद विभाग हरकत में आया और जांच की बात करने लगा। सवाल यह है कि जब तक हादसा न हो, तब तक क्यों जिम्मेदार तंत्र निष्क्रिय रहता है?
गाइडलाइन क्या कहती है?
परिवहन विभाग ने पिछले वर्ष स्कूल वाहनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
स्कूल बसों के लिए अनिवार्य नियम
- सभी वाहन पीले रंग के होने चाहिए और आगे-पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए।
- बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस, पैनिक बटन और कैमरा अनिवार्य हैं।
- सीसीटीवी फुटेज कम से कम दो महीने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- दिव्यांग छात्रों के चढ़ने-उतरने के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए।
- हर वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना जरूरी है।
- ड्राइवर के अलावा एक खलासी (सहायक) का होना भी अनिवार्य है।
गाइडलाइन साफ है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट।
जहानाबाद की हकीकत: नियम ताक पर
बसों का रंग और नाम तक सीमित
जिले में चल रही अधिकांश स्कूल बसें सिर्फ पीले रंग और स्कूल के नाम तक गाइडलाइन का पालन करती दिखती हैं। अन्य सुरक्षा प्रावधान लगभग नदारद हैं।
सुरक्षा उपकरण गायब
- कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और जीपीएस आंशिक रूप से उपलब्ध हैं।
- पैनिक बटन, सीसीटीवी और अग्निशामक यंत्र जैसी बुनियादी सुविधाएँ पूरी तरह गायब हैं।
- खलासी की मौजूदगी भी बहुत कम देखी गई है, हालांकि हादसे के बाद कुछ बसों में खलासी रखे गए।
मौत के बाद हरकत में आया विभाग
जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह का कहना है कि सभी स्कूल वाहनों के लिए गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। अब विभाग ने रनिंग अवस्था में बसों की जांच अभियान चलाने की घोषणा की है। नियम तोड़ने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यदि यह कदम पहले उठाए जाते, तो क्या मासूम की जान बच सकती थी?
स्कूल और बस मालिकों की सांठगांठ
जिला परिवहन संघ के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा के अनुसार:
- बड़े निजी विद्यालयों के पास अपनी बसें होती हैं।
- छोटे विद्यालय निजी मालिकों से किराए पर बसें लेते हैं।
- किराया तय करते समय सुरक्षा सुविधाओं पर कम ध्यान दिया जाता है।
अक्सर बस मालिक वही वाहन स्कूलों को देते हैं, जो परिवहन विभाग की कसौटी पर पहले से ही खारिज हो चुके होते हैं। इससे स्कूलों को सस्ती बसें मिल जाती हैं और मालिकों को भी लाभ होता है।
विशेषज्ञों की राय: कागजी नियमों से आगे बढ़ना होगा
शिक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है:
- गाइडलाइन का पालन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करना होगा।
- हर तीन महीने पर बसों की फिटनेस और सुरक्षा जांच अनिवार्य होनी चाहिए।
- बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
अभिभावकों की चिंता
मासूम की मौत के बाद माता-पिता में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही उन्हें असुरक्षित माहौल में धकेल देती है।
एक अभिभावक ने कहा, “हम फीस समय पर देते हैं, लेकिन बदले में सुरक्षा नहीं मिलती। अब हमें डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे के साथ भी वैसा हादसा न हो जाए।”
क्या समाधान संभव है?
निगरानी और जवाबदेही
- परिवहन विभाग को स्कूल बसों की नियमित जांच करनी चाहिए।
- नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन होना चाहिए।
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
- जीपीएस और सीसीटीवी से अभिभावक सीधे अपने बच्चों की यात्रा पर नजर रख सकें।
- पैनिक बटन से तुरंत प्रशासन को सूचना मिले।
सामुदायिक दबाव
अभिभावकों और नागरिक समाज को भी सक्रिय रहकर स्कूलों और प्रशासन से जवाब माँगना चाहिए।
निष्कर्ष: हादसे के बाद नहीं, पहले जागना होगा
जहानाबाद का यह मामला देश के कई हिस्सों की हकीकत को उजागर करता है। गाइडलाइन बनाना आसान है, लेकिन उनका पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और बस मालिक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं निभाते, तब तक बच्चों की जान जोखिम में बनी रहेगी।
मासूम की मौत हमें यह चेतावनी देती है कि अब दिखावे की बजाय सख्त कार्रवाई और जवाबदेही का समय आ गया है। बच्चों की सुरक्षा पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
स्कूल वाहन गाइडलाइन, जहानाबाद स्कूल बस, परिवहन विभाग, स्कूल बस सुरक्षा, School Vehicle Guidelines
यह भी पढ़े: TRAI ने जारी किए नए सिम कार्ड Rule, अब नहीं करवाना पड़ेगा महंगा रिचार्ज, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !











