
जहानाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने पटना डीटीओ एवं घोषी एसएचओ पर जुर्माना लगाया है ! दरअसल पूरा मामला यह है कि एक याचिकाकर्ता के वकील ने जब्त मोटरसाइकिल को रिहा करने के लिए याचिका दायर किया था । बोर्ड ने डी.टी.ओ., पटना वाहन के स्वामित्व के संबंध में एस.एच.ओ. घोषी से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक डी.टी.ओ., पटना और एस.एच.ओ. घोषी दोनों ने बोर्ड के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया । एस.एच.ओ घोषी पी.एस. और डी.टी.ओ., पटना दोनों ने बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट दाखिल न करके बोर्ड के आदेश की अवहेलना की है, जिसके कारण बोर्ड ने याचिकाकर्ता की रिहाई याचिका का अब तक निपटारा नहीं किया है। इसलिए, बोर्ड ने जानबूझकर बोर्ड के आदेश की अवहेलना करने के लिए एस.एच.ओ. घोषी पी.एस. और डी.टी.ओ. पटना दोनों पर जुर्माना लगाया है। डीएम, पटना को डीटीओ, पटना के वेतन से 5000/- रुपये प्राप्त करके 04-07-2024 को या उससे पहले बोर्ड की सूचना के साथ डीएलएसए, जहानाबाद के पीड़ित मुआवजा कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। . एस.पी., जहानाबाद को एस.एच.ओ., घोषी पी.एस. के वेतन से 5000/- रुपये प्राप्त करके 04-07-2024 को या उससे पहले बोर्ड की सूचना के साथ डीएलएसए जहानाबाद के पीड़ित मुआवजा कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। डी.टी.ओ., पटना को मोटरसाइकिल का स्वामित्व विवरण 04-07-2024 को या उससे पहले एस.एच.ओ. घोषी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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Author: AK
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