मंगल, अप्रैल 7, 2026

Jehanabad News: मुरलीधर उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, छात्र-छात्राओं को मिली महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी

जहानाबाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) नई दिल्ली एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ब्रजेश कुमार के निर्देशानुसार मुरलीधर उच्च विद्यालय, जहानाबाद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सक्सेना ने विभिन्न राष्ट्रीय विधिक योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

अधिवक्ता सक्सेना ने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत अपराध पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में बताया। यह सहायता भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(ए) के अंतर्गत दी जाती है, जिससे पीड़ितों को नुकसान या हानि की भरपाई तथा पुनर्वास में मदद मिल सके।

उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान एवं नशा मुक्ति डाउन योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशे के दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता, विद्यालयों एवं समुदायों में जागरूकता, तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

इस अवसर पर NALSA जागृति योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसका उद्देश्य कमजोर एवं वंचित वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता एवं उनके अधिकारों की जानकारी पहुँचाना है।

अधिवक्ता ने NALSA आशा योजना के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना माता-पिता, अभिभावकों तथा समुदाय को बाल विवाह के खिलाफ सशक्त बनाने तथा पीड़ित बच्चों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाने पर केंद्रित है।

साथ ही NALSA संवाद योजना के माध्यम से समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक न्याय पहुँचाने एवं नशामुक्त भारत अभियान के तहत संवाद बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों से छात्र-छात्राओं एवं समुदाय को अत्यधिक लाभ होता है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम में अधिकार मित्र आशा देवी, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

Jehanabad News: Legal awareness program in Muralidhar Higher Secondary School, students received important legal information

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Author: AK

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