जहानाबाद जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा-163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कहा है कि 18 मई से 25 मई 2025 तक दोपहर 11:30 बजे के बाद जिले के किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएंगी।
इस आदेश के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान शामिल हैं। दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी शिक्षण संस्थान अपने समय-सारिणी एवं शिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करें और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, जिसे अभिभावकों और शिक्षकों ने भी सकारात्मक पहल बताया है। जिले में गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय बेहद समयोचित और उचित माना जा रहा है।
Jehanabad News: In view of the scorching heat, all educational activities have been banned after 11:30 am, the order will remain effective from 18 to 25 May
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !












