जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए विपिन कुमार दुबे को पत्नी से मारपीट और दहेज उत्पीड़न के मामले में 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त 2 महीने कारावास भुगतना होगा।
अभियुक्त अमैन ग्राम, परसबिगहा थाना क्षेत्र का निवासी है। यह मामला परसबिगहा थाना कांड संख्या 37/2006 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक कमलेश प्रसाद ने की।
मामला क्या था?
पीड़िता हेमा कुमारी, जो अभियुक्त की पत्नी हैं, ने बताया कि वर्ष 1999 में शादी के बाद से ही पति व ससुरालवालों द्वारा लगातार 2 लाख रुपये की मांग की जाती थी। रकम नहीं देने पर उसे मारपीट व दहेज प्रताड़ना सहनी पड़ी।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने उसे गिलास में कुछ मिलाकर जबरन पिलाया और माता-पिता से मिलने तक नहीं दिया। थककर उसने परसबिगहा थाने में मामला दर्ज कराया।
मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498(A) के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
Jehanabad News: Husband sentenced to 3 years in prison for beating wife and dowry harassment case
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !











